ग्राम पंचायत बस्थनवां के विकास कार्यों की मांगी जन सूचना

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) ने विकास कार्यों की जनसूचना देने से काट रहे कन्नी - रघुवीर ग्रामीण

बस्ती (परसरामपुर) । बस्ती जिले के विकासखंड परसरामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बस्थनवां के विकास कार्यों की जन सूचना की मांग की गई है । आपको बता दें कि विकासखंड परसरामपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बस्थनवां में ग्राम प्रधान अंजली यादव एवं प्रधान प्रतिनिधि श्याम सुंदर यादव द्वारा विकास कार्यों की गुणवत्ता विहीन अर्थात् शासन के अनुरूप विकास कार्य कराए जाने पर रघुवीर पुत्र सुमेसर निवासी बस्थनवां ने दिनांक -21-02-2023 को न्याय हित में जनसूचना की मांग सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) परसरामपुर से किया था ।

ग्राम पंचायत बस्थनवां का समय से जनसूचना उपलब्ध न कराना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है – रघुवीर ग्रामीण न्याय हित में विकास कार्यों के जनसूचना के लिए संघर्ष जारी रहेगा – रघुवीर ग्रामीण समय से जन सूचना ना प्राप्त होने पर रघुवीर ने पुनः प्रथम अपील के माध्यम से दिनांक -15-03-2023 को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) परसरामपुर से जनसूचना की मांग किया था।

लेकिन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) परसरामपुर जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट धज्जियां उड़ाने में जुटे हैं । जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार किसी भी विभाग से शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिन में उपलब्ध कराना आवश्यक होता है लेकिन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) परशुरामपुर को सरकारी शासनादेश से कोई लेना देना नहीं है।

विकासखंड परसरामपुर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत ) जन सूचना अधिकारी नामित होने के बाद भी समय से जन सूचना उपलब्ध न कराना शासनादेश के खिलाफ है अर्थात् सूचना अधिकार अधिनियम 2005 एक्ट की खुल्लम- खुल्ला उलंघन करना है ।

ग्रामीण रघुवीर ने जनहित सूचना को ध्यान में रखते हुए दिनांक -06-05-2023 को राज्य सूचना आयोग दरवाजा खटखटाया है । और रघुवीर ने कहा कि जनसूचना जनहित में होने के कारण जब तक जनसूचना के लिए अन्तिम संघर्ष जारी रहेगा ।

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