किशोरी का अपहरण कर यौनशोषण के आरोप में युवक को दस वर्ष की सजा
श्रीगंगानगर, 10 मई, राजस्थान के हनुमानगढ़ में किशोरी का अपहरण कर कई दिन तक यौनशोषण करने के मामले में एक युवक को अदालत ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। पोक्सो अदालत के न्यायाधीश मदनगोपाल आर्य ने आज इस मामले में रामजीलाल को दस वर्ष के कारावास एवं 50 हजार रुपए के का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूड्डी ने बताया कि रावतसर थाना में एक फरवरी 2019 को रामजीलाल (24) निवासी जोगीवाला जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ और सोलह वर्षीय पीड़िता ने बयानों में पुलिस को बताया कि वह एक फरवरी की दोपहर वह घर में अकेली थी। रामजीलाल ने उसके पिता का एक्सीडेंट बताकर उसे रावतसर, फिर पीलीबंगा और तत्पश्चात पंडितावाली गांव में ले गया। बाद में मोटरसाइकिल पर हनुमानगढ़ लाया और दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कमरा किराए पर लेकर उसे रखा। इस दौरान उसने कई बार दुष्कर्म किया। फिर वह उसे ट्रेन द्वारा रामदेवरा और बाद में चुरू जिले के श्री डूंगरगढ़ लेकर चला गया। बाद में वहां से पुलिस उसे लेकर आई।
पुलिस ने इस मामले में रामजीलाल को गिरफ्तार कर लिया था।