बैटरी वाहनों के लिए नये नियमों की अधिसूचना

नयी दिल्ली, 01 सितम्बर,  सरकार ने द्विपहिया बैटरी वाहनों में लगातार आग लगने की घटनाओं को देखते हुए इसके लिए संशोधित नये नियम अनिवार्य करने के वास्ते एक अक्टूबर से इस श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों में संशोधित मानकों को अनिवार्य करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है जिसकी सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 29 अगस्त को संशोधन नियमावाली जारी की है। इन संशोधनों में बैटरी सेल, बीएमएस, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिज़ाइन, आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार आदि से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है।

इस संबंध में सरकार ने जो मसौदा समझौता तैयार किया है उसके कुछ नियमों में संशोधन को लेकर 25 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी। यह मसौदा विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है और इस बारे में हितधारकों से सुझाव मांगे गये हैं। नये नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे।

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