स्कूल में एक ही सिरिंज से हुए टीकाकरण मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी निलंबित

सागर, 28 जुलाई,  मध्यप्रदेश के सागर संभागायुक्त मुकेश कुमार शुक्ला ने एक स्कूल में वैक्सीनेटर के द्वारा एक ही सिरिंज से किए गए टीकाकरण के मामले में जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ शोभाराम रोशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार संभागायुक्त श्री शुक्ला को सीएमएचओ द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद कलेक्टर के प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया गया कि सागर के एक स्कूल में 27 जुलाई को वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत बच्चों के लिये वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किया गया था। वैक्सीनेशन सत्र के दौरान कुछ बच्चों के अभिभावकों द्वारा यह शिकायत की गई कि वैक्सीनेटर ने एक ही सिरिंज से एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया है।

शिकायत गंभीर होने के कारण तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जॉच के लिए निर्देशित किया गया था। सीएमएचओ को जांच के दौरान वहां उपस्थित कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि एक ही सिरिंज से वैक्सीनेशन किया गया है। निरीक्षण के दौरान वहां वैक्सीनेटर उपस्थित नहीं था। वैक्सीन एवं वैक्सीन लगाने का सामान सुबह जिला टीकाकरण अधिकारी के निर्देश पर भेजा गया था। वैक्सीनेटर से संपर्क करने की कोशिश की गई किन्तु उसका फोन बंद पाया गया। प्रथम दृष्ट्या त्रुटि पाये जाने पर विभाग द्वारा पुलिस थाने में संबंधित वैक्सीनेटर के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है।

जिला टीकाकरण अधिकारी और वैक्सीनेटर जितेंद्र अहिरवार द्वारा की गई उक्त अतिगंभीर लापरवाही के लिए डॉ शोभाराम रोशन दोषी पाये गये हैं। इनके द्वारा द्वारा समय-समय पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं किये जाने से यह स्थिति निर्मित हुई है। डॉ रोशन का अपने अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं है, उनका यह कृत्य अतिगंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ एस आर रोशन द्वारा वैक्सीनेशन महाभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वैक्सीनेशन कार्य को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। उनके इस कृत्य को उनके पदीय कर्तव्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता का परिचायक पाया गया, जिसके फलस्वरूप डॉ शोभाराम रोशन जिला टीकाकरण अधिकारी जिला सागर को सिविल सेवा आचरण नियम के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ रोशन का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर नियत किया गया है।

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