चारा घोटाला मामले में हाजिर हुए लालू

पटना 23 नवंबर,  अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक प्रमुख मामले में आरोपित राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। चारा घोटाला मामलों की सुनवाई के लिए गठित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रजेश कुमार के न्यायालय में बैठते ही श्री यादव अपने वकील सुधीर कुमार सिन्हा, प्रभात कुमार और एजाज़ हुसैन के साथ हाजिर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही श्री यादव की ओर से आज न्यायालय में वकीलों का वकालतनामा भी दाखिल किया गया।

श्री यादव की हाजिरी के दौरान न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई थी। श्री यादव न्यायालय कक्ष में करीब पांच मिनट तक रुके। इस दौरान श्री यादव ने अदालत से स्वयं कहा कि वह बीमार चल रहे हैं इसलिए प्रत्येक तिथि पर सशरीर उपस्थित नहीं रह सकेंगे लेकिन जब भी आवश्यकता होगी और न्यायालय का आदेश होगा तो वह उपस्थित रहेंगे। पिछली तिथि पर अदालत ने सभी आरोपियों को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। इसी आदेश का पालन करते हुए श्री यादव आज सशरीर उपस्थित हुए थे। आज अदालत में श्री यादव समेत चार आरोपित सशरीर उपस्थित हुए जबकि 15 आरोपितों की ओर से वकालतन हाजिरी दी गई। अदालत ने मामले में 30 नवंबर 2021 की अगली तिथि निश्चित करते हुए सीबीआई को अपने गवाह पेश करने का आदेश दिया।

मामला अविभाजित बिहार के बांका उप कोषागार से फर्जी विपत्रों के आधार पर पशुपालन विभाग में लगभग 46 लाख रुपये की अवैध निकासी का है। सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी वर्ष 1996 में आरसी 63ए/1996 के रूप में दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई ने 44 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था लेकिन सुनवाई के दौरान कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद 28 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई लंबित है। ऐसा समझा जा रहा है कि इन 28 आरोपितों में से भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यही कारण है कि अदालत ने आरोपितों को सशरीर उपस्थित रहने एवं मामले में उचित पैरवी करने का आदेश दिया था। मामला पूर्व से ही सीबीआई की ओर से गवाही के लिए लंबित है।

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