भोपाल: सुनवाई हुई, तो आज आ सकता है नरोत्तम के खिलाफ पेड न्यूज मामले का फैसला

भोपाल, 19 अप्रैल,  प्रदेश के गृहमंत्री और दतिया से विधायक डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई होगी। बीते बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टाल दी गई थी और 19 अप्रैल की तारीख निश्चित की गई थी। आज इस मामले में दोपहर भोजन अवकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि पेड न्यूज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत तीन साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से 2 मार्च को पेड न्यूज केस में सुनवाई की तारीख दी गई, लेकिन 2 मार्च को सुनवाई टलने के बाद 12 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुनवाई के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। News Source : News Agency (Webvarta)

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