हमजा शरीफ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने लाहौर हाईकोर्ट का आदेश

इस्लामाबाद, 27 अप्रैल, पाकिस्तान में लाहौर हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल ओमर सरफराज चीमा को निर्वाचित मुख्यमंत्री हमजा शहबाज की शपथ लेने की प्रक्रिया को स्वयं अथवा किसी नामित व्यक्ति के माध्यम से 28 अप्रैल तक पूरा करने के आदेश दिये। अदालत ने श्री हमजा की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिये। याचिका में सीनेट के अध्यक्ष को उन्हें पद की शपथ दिलाने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी। एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश अमीर भट्टी ने अपने तीन पन्नों के फैसले में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 1973 के सभी प्रावधानों द्वारा संघीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के त्वरित गठन का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा,’संविधान में राष्ट्रपति या राज्यपाल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा शीघ्र शपथ ग्रहण कराने का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में देरी के लिए संविधान में कोई जगह नहीं है।” जस्टिस भट्टी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के इस्तीफे के बाद से पंजाब प्रांत पिछले 25 दिनों से एक काम करने वाली सरकार के बिना है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी को पंजाब में एक काम करने वाली सरकार बनाने के लिए श्री हमजा की शपथ की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और संविधान/कानून का पालन करवाने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि श्री हमजा 16 अप्रैल को प्रांतीय विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के मुख्य कार्यकारी के रूप में चुने गए थे , लेकिन पंजाब के राज्यपाल ने उनके चुने जाने की वैधता पर सवाल उठाते हुए शपथ ग्रहण कराने से मना दिया था। उन्होंने 25 अप्रैल को दूसरी बार हाईकोर्ट में अपने शपथ ग्रहण समारोह के संबंध में हस्तक्षेप करने के लिए याचिका दायर की थी।

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