उधमसिंह नगर जनपद में पराली जलाने पर डीएम ने लगाया प्रतिबंध

नैनीताल, 04 अक्टूबर,  उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में जिलाधिकारी (डीएम) किशोर पंत ने पुआल और पराली जलाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पराली जलाने वालों के खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम,1981 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि फसल कटाई के बाद खेतों में बची हुई (अवशेष) पराली को जला दिया जाता है। जिससे पर्यावरण एवं वातावरण प्रदूषित होता है। इससे बुजुर्गों, बच्चों के साथ ही आम जनमानस को श्वास संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का भी हवाला दिया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिस्थितियां आपातकालिक स्वरूप की हैं। इसलिये जनहित को देखते हुए यह आदेश पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 के तहत दंडनीय होगा।

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