जिला शिक्षा अधिकारी ने “छात्र का आरोप स्कूल सर कराते हैं टॉयलेट की सफाई” मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर मा.शि.शा. हाईस्कूल पढ़ोरा रौन को निलंबित किया

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संपादित किया जाना है। शासन के निर्देशों के तहत् विद्यालय में छात्र-छात्राओं से शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त विद्यालय में शौचालय की साफ़-सफाई जैसे कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त जानकारी “छात्र का आरोप स्कूल सर कराते हैं टॉयलेट की सफाई” मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर श्री रविन्द्र गुप्ता मा.शि. शा. हाईस्कूल पढ़ोरा रौन को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होने से म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रविन्द्र गुप्ता मा.शि. शा. हाईस्कूल पढ़ोरा रौन का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रौन रहेगा तथा निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी।

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