दिल्ली के बाजारों में दोपहर साढ़े 12 बजे से रात आठ बजे तक मालवाहक वाहनों पर रहेगी रोक

नई दिल्ली, 26 अगस्त,  बाजारों में लग रहे जाम और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर अहम फैसला लिया गया है। उप राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अब नए प्लान को लागू किया जा रहा है। इसके तहत मालवाहक वाहनों को दोपहर साढ़े 12 बजे से रात के आठ बजे तक बाजारों में प्रवेश नहीं मिलेगा।

इसके साथ के बाहरी इलाकों से जुड़े मार्गों पर भी भारी और हल्के मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर समय में परिवर्तन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर परिवहन विभाग ने बाजारों में मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे उपराज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। बीते दिनों इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई। परिवहन विभाग का कहना है कि अब जल्द ही प्रस्ताव के तहत ट्रैफिक पुलिस चालान काटने की कार्रवाई कर सकेगी। ट्रैफिक पुलिस को भी उन बाजारों और मार्गों की जानकारी मुहैया कराई जा रही है, जिसमें भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

राजधानी के सभी प्रमुख बाजारों को नए ट्रैफिक प्लान में शामिल किया गया है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के मालवाहक वाहन दोपहर साढ़े 12 बजे से रात के आठ बजे तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बाजारों में दिन के समय ग्राहकों की आवाजाही काफी ज्यादा होती है। ऐसे में मालवाहक वाहनों की आवाजाही होने से जाम लग जाता है। इससे लोगों को काफी असुविधा होती है। इसलिए जनमानस को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। कुछ इलाकों में इस प्लान को लागू भी किया जा रहा है। हालांकि, हल्की श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को दी जा रही छूट जारी रहेगी। उस पर अभी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बताया जा रहा है कि नए ट्रैफिक प्रतिबंधों को लेकर बाजारों के बाहर और सड़कों पर बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिनका काम शुरू हो गया है।

यहां इस वक्त रहेगी रोक

सुबह सात से रात 11 बजे तक : संपूर्ण फिरनी रोड- सर्कुलर रोड, नजफगढ़ ( दिल्ली गेट- छावला रोड क्रॉसिंग, ढांसा रोड क्रॉसिंग – झडोदा) पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

दोपहर 12:30 बजे से रात 8 बजे तक : करोल बाग, सदर बाजार, कमला नगर, गांधी नगर, सरोजिनी नगर, ग्रीन पार्क, लाजपत नगर, युसूफ सराय, महिपालपुर, राजौरी गॉर्डन, तिलक नगर, मुख्य बाजार सेक्टर -10 द्वारका में सभी श्रेणी के मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा समय समय पर अन्य श्रेणी के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

सुबह सात से 11 बजे और शाम पांच से 11 बजे : मुख्य नांगलोई – नजफगढ़ रोड- नांगलोई चौक से रिशाला गॉर्डन तक तीन पहिया हल्के मालवाहक वाहनों को छोड़कर बाकी सभी श्रेणी के मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

सुबह सात से 11 बजे और शाम को पांच से 11 बजे – स्टैंड/Ḥक्रॉसिंग- नांगलोई स्टैंड, क्रॉसिंग फर्नीचर बाजार- ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र- दिल्ली गेट, जिसमें टी-प्वाइंट क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च और श्री कृष्ण मंदिर टी-प्वाइंट के बीच रोड स्ट्रेच शामिल है। तीन पहिया हल्के मालवाहक वाहनों को छोड़कर बाकी सभी हल्के मालवाहक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

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