107 करोड़ रुपये की संपत्ति की गई कुर्क

सहारनपुर, 14 मई,  उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की अवैध रूप से अर्जित की गई 107 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शनिवार को कुर्क कर लिया। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) आकाश तोमर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने गिरोह के सरगना हाजी इकबाल और अन्य सदस्यों ने बेशकीमती इमारती लकड़ियों की चोरी से लेकर तस्करी और खनन कार्य एवं धोखाधड़ी करके, अपने आपराधिक वर्चस्व के बल पर लोगो को डरा-धमका कर सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा आदि कर अकूत दौलत अर्जित करने के प्रमाण मिलने पर यह कार्रवाई की गयी है। एसएसपी ने बताया कि कुर्की की इस कार्रवाई में एसपी देहात, एडीएम, एसडीएम बेहट, सीओ बेहट, तहसीलदार बेहट और थाना प्रभारी मिर्जापुर शामिल थे।

उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन हाजी इकबार की 49 संपत्तियाें को पहले ही कुर्क कर चुका था। इस तरह से प्रशासन द्वारा अब तक इस गिरोह की कुल 128 करोड़ रुपये कीमत वाली 174 संपत्तियां कुर्क की है। एसएसपी ने बताया कि इस गिरोह में गांव मिर्जापुर निवासी इकबाल और उसके बेटे वाजिद, जावेद, अफजाल और अलीशान शामिल हैं। जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने अवैध तरीकों से 125 संपत्तियां अर्जित की। जिन्हें आज पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कुर्क करने की कार्रवाई की। एसएसपी ने बताया कि इकबाल बाल्ला और उसके गिरोह के सदस्यों का लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास है।

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